संविदा चिकित्साकर्मियों को जल्द ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री

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चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र खींवसर ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा संविदा पर जीएनएम के 2 हजार 338 पद, एएनएम के 3 हजार 58 पद एवं सीएचओ के 5 हजार 261 पदों पर भर्ती की जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सफल अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। 

Contract medical personnel will be given appointment soon
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संविदाकर्मियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया जारी है। पूर्व में संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण के लिए नियमानुसार 15 वर्ष का प्रावधान था। डेढ़ वर्ष पहले ही नए नियम बनाकर इस अवधि को घटाकर 9 वर्ष किया गया है। संविदा कर्मियों के नियमितिकरण के लिए प्रत्येक 3 वर्ष की कार्यावधि के लिए 1 पॉइंट निर्धारित किया गया है। इस अनुसार 15 वर्षों से कार्यरत संविदा कार्मिकों को 5 पॉइंट्स एवं 9 वर्षों से कार्यरत संविदा कार्मिकों को 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदाकर्मियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार के अंशदान 60:40 के अनुपात में मानदेय दिया जाता है। 

इससे पहले विधायक डॉ. जसवंत यादव के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एनएचएम के अन्तर्गत Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के कुल 39579 पद स्वीकृत हैं तथा Non-CSR के भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पीआईपी में 3900 पद स्वीकृत हैं। जिनका संख्यात्मक विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया कि Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के अधीन कार्यरत कार्मिकों को नियमित किये जाने का प्रावधान संविदा नियमों के नियम संख्या 20 (स्क्रीनिंग) में किया गया है, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में एनएचएम के अन्तर्गत कार्यरत स्थायी तथा संविदा कर्मचारियों का संख्यात्मक विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। 

श्री खींवसर ने बताया कि वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्‍वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले कार्यरत कार्मिकों हेतु संविदा पदों के स्थान पर विभिन्न संवर्ग के कुल 4518 नियमित पद सृजित किये गये हैं। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के उपनियम 20 स्क्रीनिंग में पात्र कार्यरत कार्मिकों के नियमितिकरण का प्रावधान निहित है। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने जानकारी दी कि नियमितिकरण के संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी एसओपी दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 (परिशिष्ट् य) में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त नियमित पदों के सेवा नियम हेतु चिकित्सा स्वामित्व एवं परिवार कल्याण विभाग के सेवा नियम (राजस्था्न चिकित्सा सेवा नियम 1963 एवं राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965) को राजस्थान स्‍टेट हैल्थ सोसायटी की अधिशाषी समिति द्वारा अंगीकार (एडॉप्ट) किया जा चुका है। 

उन्होंने बताया कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा एनएचएम के अन्तर्गत Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के तहत समस्त संविदा पदों का मानदेय निर्धारित किया गया है। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

श्री खींवसर ने बताया कि Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के उपनियम 13(1) मानदेय एवं अन्य सुविधाओं में प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि का प्रावधान है जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि एनएचएम के अन्तर्गत संविदा कार्मिकों के रिलोकेशन किये जाने हेतु विभाग द्वारा रिलोकेशन पॉलिसी क्रमांक 250 दिनांक 19 फरवरी, 2024 जारी की गयी है। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

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